जिस हिसाब से राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार ही कोरोनावायरस महामारी के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली की सरकार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की कारस्तानियों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की ताकत को बढ़ा दिया है! इसका साक्षी यह है कि अब राजधानी दिल्ली में सरकार से तात्पर्य है अब उपराज्यपाल होगा और बिना उपराज्यपाल की अनुमति के अब कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा!

भारत की केंद्र सरकार के द्वारा इस कदम को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 को अनुमति देने के बाद इसको लेकर अधिसूचना को भी जारी किया गया है! लोकसभा में 22 मार्च को ही इस विधेयक के पास हो जाने के बाद बजट सत्र के दौरान गत 24 मार्च को यह कानून राज्यसभा में पारित हो गया था! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए घटक बताया था!

आपको बता दें कि अब इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 अप्रैल से ही प्रभाव में है! वही अब ऐसे में दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल को कम से कम 15 दिन पहले और साथ ही प्रशासनिक प्रस्ताव को कम से कम 7 दिन पहले विधायी प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता होगी! इस विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि राज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित पर वर्ग में दिया जा सके!

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