TRP घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। गौरतलब है कि TRP रैकेट हेरफेर के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी को समन जारी किए जाने के बाद रिपब्लिक टीवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

यह भी पढ़िए : मध्यप्रदेश चुनाव में 0 पर सिमटेगी BJP, कांग्रेस के खाते में आएगी 28 सीटें, सर्वे

जिसके बाद याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले बाम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा।

यह भी पढ़िए : DM की वीडियो वायरल, किसानों के हक के लिए DM ने अधिकारियों को लगाई फटकार

दरअसल बीते दिन मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम को समन जारी किया था, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिपब्लिक टीवी सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने मुंबई पुलिस से अनुरोध करते हुए कहा था कि 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है तब तक मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज ना करें।

यह भी पढ़िए : सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह ने अर्णब गोस्वामी पर ठोका 200 करोड़ का मानहानि का केस

बता दे कि मुंबई पुलिस ने सुंदरम के खिलाफ शुक्रवार को समन जारी कर शनिवार के दिन 11:00 बजे तक जांच के लिए पेश होने को कहा था। जिसके बाद ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुंबई पुलिस के अफसरों द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

यह भी पढ़िए : UP: रेप के बाद अश्‍लील वीडियो बनाकर सिपाही ने किया ब्‍लैकमेल, पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा की वो पहले बाम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के बिना इस याचिका पर सुनवाई करने से यह संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इसलिए किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको भी हाईकोर्ट जाना चाहिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here