TRP घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। गौरतलब है कि TRP रैकेट हेरफेर के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी को समन जारी किए जाने के बाद रिपब्लिक टीवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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जिसके बाद याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले बाम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा।
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दरअसल बीते दिन मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम को समन जारी किया था, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिपब्लिक टीवी सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने मुंबई पुलिस से अनुरोध करते हुए कहा था कि 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है तब तक मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज ना करें।
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बता दे कि मुंबई पुलिस ने सुंदरम के खिलाफ शुक्रवार को समन जारी कर शनिवार के दिन 11:00 बजे तक जांच के लिए पेश होने को कहा था। जिसके बाद ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुंबई पुलिस के अफसरों द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा की वो पहले बाम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के बिना इस याचिका पर सुनवाई करने से यह संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इसलिए किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको भी हाईकोर्ट जाना चाहिए।