गुजरात में बलात्कार के एक आरोपी से कथित तौर पर 20 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद-पश्चिम में महिला थाने की प्रभारी श्वेता जडेजा केनाल शाह नामक एक व्यक्ति के खिलाफ 2019 में दर्ज बलात्कार के मामले की जांच कर रही थीं, जिसके भाई से उन्होंने कथित रूप से 35 लाख रुपये मांगे.

अधिकारी ने कहा कि उन्होंने शाह के खिलाफ समाज विरोधी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज न करने के लिये कथित रिश्वत की मांग की थी. इस अधिनियम के तहत पुलिस आरोपी को उसके पैतृक जिले से बाहर किसी जेल में भेज सकती है. शहर की अपराध शाखा द्वारा जडेजा के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के अनुसार, जडेजा ने बलात्कार के आरोपी से एक बिचौलिए के माध्यम से 20 लाख रुपये रिश्वत ली और उससे 15 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की.

एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने फरवरी में जडेजा को 20 लाख रुपये दिए थे और वह उन्हें बाकी रकम देने के लिए परेशान कर रही थीं. अधिकारी ने कहा कि जडेजा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट के अनुसार, जडेजा को शनिवार को एक सत्र  अदालत में पेश किया गया जहां पुलिस ने उनकी सात दिन की हिरासत मांगी. हालांकि अदालत ने उन्हें आगे की जांच के लिये तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

अभियोजक ने कहा, ””पुलिस, अभियुक्तों द्वारा ली गई 20 लाख रुपये की राशि वसूलने में जुटी है. अब तक की जांच में पता चला है कि एक बिचौलिए ने रिश्वत की रकम ली थी.”” अहमदाबाद में एक फसल समाधान कंपनी के प्रबंध निदेशक शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 376 के तहत बलात्कार के दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक की जांच जडेजा कर रही थीं.

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