Delhi High Court : जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि देश के अंदर लगातार कोरोनावायरस महामारी बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई में भी काफी अड़चनें देखी जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठा लिया है! दरअसल शनिवार को जस्टिन विपुल सांगी और साथ ही जस्टिन रेखा पल्ली की बैच की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका के ऊपर सुनवाई की गई है! कोरोनावायरस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसो पर आए संकट को देखते हुए अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है!
वही ऐसे में दिल्ली की हाई कोर्ट का ये कहना है कि वह बताएं कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। बेंच ने आगे यह भी कहा है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे! हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताएं ताकि वह उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें!
वही इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट के अंदर कहा है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है उसे हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे हालांकि हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं! वहीं हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से ये कहा है कि जिम्मेदारी उन पर भी जाती हैं! इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए भी कहा है!
वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में कहा है कि दिल्ली को 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन जल्द ही किया जाए वही इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम व्यवस्था को कर्म में नहीं रखेंगे तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी! वकील ने कोर्ट को ये सूचित किया है कि हमारे कोटा 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ही आपूर्ति हुई थी! उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अगर हमें 480 मिनट तक आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिली तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग पूरी तरह से ठप हो जाएगी!
आपको बता दें कि इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि दिल्ली में 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया है। वही बोर्ड का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन के सुचारू और साथ ही पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं का हल कर सकती है, वही हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि यदि कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे!