उत्तराखंड हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बतौर मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य से किराया भुगतान करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चार हफ्तों में जवाब मांगा है।

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दरअसल रुलक ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए बकाया किराया 6 महीनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया था। आरोप हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपना बकाया किराया जमा नहीं किया। जिस वजह से मंगलवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 45 लाख 57 हजार 798 रुपए बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली पानी का भी बकाया है।

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इसके साथ ही भगत सिंह कोश्यारी पर अदालत के आदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि 3 मई 2019 को दिए अपने आदेश में हाई कोर्ट ने उन्हें 6 माह के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराए का भुगतान करने को कहा था।

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